इंदौर जिले के विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन
Author(s): डॉ.राघवेंद्र हूरमाड़े*, विजय पल्ले**Abstract
शिक्षा एक विशाल भवन के समान है जिसकी तीन मंजिलें हैं प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का संपूर्ण भर प्राथमिक शिक्षा पर होता है देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया ताकि इमारत की नहीं मजबूत की जा सके इससे इमारत को और ऊंचा तथा विशाल भवन बनाया जा सकता है विभिन्न अयोगी की रिपोर्ट हुआ शोध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि देश में प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बाल शिक्षा के गिरते स्तर के कारण उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े होना करण स्वरूप सही भी है इन सब के फल स्वरुप देश में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया देश में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु कई प्रयास किए गए किंतु आसान और रूप सुधार नहींतथा नजर नहीं आए अतः समूचे देश में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है इसी परिप्रेक्ष्य में शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शिक्षक और शीर्षक इंदौर जिले के विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन की स्थिति के अध्ययन के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से जानकारी प्राप्त कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं